सिरमौर में अब बुधवार से एक साथ बाजार खुल सकेगा। रैड-ग्रीन का फंडा खत्म कर दिया गया है। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। यह आदेश पांवटा साहिब के एक कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगी। दुकानदार एक समय में पांच ग्राहकों से अधिक को प्रवेश नहीं देगा। इसके अलावा संडे की बजाय मंडे को मार्किट बंद होगी। लेकिन मंडे को औद्योगिक गतिविधियां, कैमिस्ट शॉप्स व वित्तीय संस्थान सुबह 7 से 10 बजे तक खुले रहेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा किसी को भी मूवमेंट की अनुमति नहीं होगी।
सैलून व ब्यूटी पार्लर को बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालन की अनुमति होगी, लेकिन पहले बुधवार को प्रशासन द्वारा सैलून व ब्यूटी पार्लर संचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके आधार पर एक प्रमाणपत्र भी जारी होगा, जिन्हें पार्लर के बाहर चस्पा करना होगा। शुरूआती चरण में केवल कटिंग की ही अनुमति दी गई है। श्रम विभाग द्वारा प्रशिक्षण का पंजीकरण भी होगा। सीमा पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति होगी। इसके अलावा चौपहिया वाहन में चालक के अलावा दो व्यक्ति बैठ सकेंगे। फैक्टरी के मालिक सप्ताह में दो बार अपनी यूनिट में पास लेकर पहुंचेंगे। इसके लिए नाहन व पांवटा साहिब के तहसीलदार को पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
उपायुक्त डॉ. आरके परुथी ने कहा कि प्रशासन द्वारा बारीक से बारीक कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अब लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहकर दूसरे लोगों को भी जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि दुकानों पर हरे व लाल रंग के निशान के आदेश अब नहीं हैं। बाजार खुल सकता है।