जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सोलन जिला में कार्यरत किसानों एवं कृषि श्रमिकों के लिए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसान एवं कृषि श्रमिक खेतों में कृषि कार्य तथा सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कफ्र्यू के दायरे से बाहर होंगे।
इन सभी को सोशल डिस्टेन्सिग नियम सहित समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाना होगा। आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्रवाही की जाएगी।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।