हाईकोर्ट में कुकर्म के आरोपी हिमाचल यूथ ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष व उसके साथियो के खिलाफ पीआईएल मंजूर

पांवटा साहिब – हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जसवन्त उर्फ सौनू की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पव्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन के रूप में मंजूर कर ली है । इतना ही नही गरीब रिक्शा चालक सौनू को सरकार की ओर वकील भी हाई कोर्ट ने नियुक्त कर दिया है और अब यह मामला हाईकोर्ट ने सौनू की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इसमें कार्यवाही शुरू कर दी है।

बताते चले कि हिमाचल यूथ ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष परमिन्दर सिंह ढिल्लों व उसके साथी टोनी राजा व शेरा ने 9 नवम्बर को सौनू का अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर उसके कुकर्म किया था। उसके बाद राजनैतिक संरक्षण प्राप्त शहर के तथा कथित गुण्डो ने पुलिस पर दवाब बनाते हुए मामले में लीपापोती करने का पूरा पूरा प्रयास किया । पुलिस की कार्यशैली से खिन्न गरीब रिक्शा चालक सौनू ने हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी।

जिसमें पुलिस के काले चिटठा खोल दिया था जिसमें आदमी बदलना।, गन की जगह ऐयर गन दर्शा देना और जला हुआ मोबाइल कानून को दर्शा देना और गुनाह भी कबूल करवाना कि सबूत मिटाने के लिये आरेापियों ने मोबाइल जला दिया था। इन्ही सब बातों को देखते हुए सदमे से बाहर आये सौनू ने हाई कोर्ट को एक लिखित शिकायत भेजी थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने पीआईएल के रूप मे मंजूर कर लिया है और अब सौनू को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। यह भी बताते चले कि जमानत मिलने के बाद से आरोपी लगातार गवाहो आदि पर दवाब बनाने की शिकायते आई हैft

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