सिरमौर में एलपीजी गैस सिलेंडर की नई दरें निर्धारित

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जिला दण्डाधिकारी ंसिरमौर  ललित जैन ने हिमाचल प्रदेश मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी आदेश 1977 के तहत अधिसूचना जारी करके जिला सिरमौर के विभिन्न स्थानों के लिए 14.2 किलोग्राम वजन के रसोई गैस सिलेंडरों की दरें निर्धारित की है।
अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटिड नाहन द्वारा  नाहन शहर एवं नगरपालिका क्षे़त्र के वार्ड न0 1 से 13 में 14.2 कि ग्राम वजन के सिलेंडर की कीमत 745.00 रूपये तथा कैन्ट एरिया, बेरोजा फैक्टरी, चिडावाली तथा जाब्बल का बाग के लिए 748.00 रूपये  निर्धारित किए है। इसी प्रकार ग्रामीण गैस एजेन्सी के तहत जुडडा़, बिक्रमबाग, शम्भूवाला, बनकलां, प्राईमरी स्कूल भूडी, बोहलियों, बडाबन, रामाधौन, भूड़, कून, तालों तथा मालोंवाला में गैस सिलेंडर 747.00 रूपये में मिल सकेगा। सैनवाला, कटोला, लेही, जगलाभूड, कौलांवालाभूड, बलसार, क्यारी, सैन की सेर, तथा बनेठी में यह सिलेंडर 753.00 में मिलेगा जबकि सरांहा, गागल शिकोर, कोट, डाडीक, चाकली, गनढोल,  डिब्बर, मादरीघाट और बोहलघाट में इन सिलेडरों की कीमत 754.00 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार लानाबांका में इसकी दर 759.00 और बसाहां में 760.00 रूपये  होगी जबकि नैना-टिक्कर, और प्रेमनगर में यह दर 762.00 और जामन की सेर में 769.00 रूपये, ठाकुर दवारा में इसकी दर 773.00 रूपये होगी व मानगढ और डिग्गर किन्नर में इसकी दर 780 रूपये, चनालग में इसकी कीमत 781 रूपये, नया गांव में इसकी दर 786 रूपये निर्धारित की गई है।
       मैसर्सज पोसवाल इनडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी गांव खैरी त्रिलोकपुर, के अतंर्गत आने वाले क्षेत्र काला अंब, नागल सुकेती, त्रिलोकपुर, रामपुर जटान, जोहड़ों, पोठिया, भूडडीयों, मिरपुर गुरूद्वारा, कोटला और भण्डारीरवाला, बर्मा पापडी तथा पालियों में गैस की कीमत 754.00 रूपये दर निर्धारित की गई है।
अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटिड राजगढ द्वारा राजगढ़ में पुलिस स्टेशन, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, मैन बाजार, तहसील, फोरेस्ट कालोनी, मिल्क प्लांट, काटली बान्टी (एमसी एरिया) में 14.2 कि0ग्रा गैस सिलेंडर की कीमत 744.00 निर्धारित की गई है जबकि पबियाणा, कोठिया-झाजर, टिक्कर (बडगला) में इसकी कीमत 745.00 रखी गई है। इसी प्रकार यशवन्त नगर, पबियाना, होलो दाहन, ब्राईला, भूईरा, फागू, दिदग, पीडग और सनौरा में यह दरें 749.00 होगी जबकि दाड़ो-देवरिया, मरयोग, डिलमन, नारग, बनोन, गन्दल, वासनी, सरोल, चमेन्जी, कथेड़, सरसू चबयोगा, पटोगा, शाडिया और खैरी में सिलेंडर की दर 754.00 निर्धांरित की गई है। इसी प्रकार डिम्बर तथा बथाउधार में इनकी कीमत 756.00 होगी जबकि ग्राम डुन्गा फाग में इसकी कीमत 757.00 तथा चकनाल में 758.00 होगी और नौहराधार तथा बडु साहिब, सोडाध्याड़ी तथा डिब्बर, हाब्बन, भल्टा में 759 ,शरगांव में 760.00, जबकि राणाघाट, धाहिला, देवठी, पनाली तथा बादंल में 761, पीरन ट्राई (जिला शिमला) और बोगधार, पीडियाधार, शामरा, गरारी तथा काथला में 762.00, कोरग तथा देवामानल, देवना थनगा तथा रोन्ड़ी में 764.00, चांन्ड़ो, सेरतन्दुला, कुफटू, भराड़ी, पीडियाधार में 767.00, चम्बीधार, निहोग, सैन्ज तथा गवाही में 770.00, कटोगडा, धामला और थैना बसौतरी में 772.00, कोटला बांगी तथा लेउ नाना में 773.00, पुन्नरधार में 774, कोटघाट में 776., टपरोली में 783, भवाई, शिवपुर, देवठी मझगांव में 784, पैनकुफर और नेरीपुल में 785, लानाचेता, मानवा, धनेश्वर में 790, तथा धारटूखाडी में 795 रूपये निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार अधिसूचना में पांवटा साहिब के प्रदीप गैस सर्विस के उपभोक्ताओं के लिए नगर पालिका क्षेत्र,  तारूवाला, बातापुल,  किशनपुरा में 14.2 कि0ग्रा0 वजनी गैस सिलंेडर की कीमत 754 निर्धारित की गई है जबकि बेहराल, शिवपुर, सुरजपुर, हरिपुर और निहालगढ में 756 तथा पुरूवाला, कान्शीपुर, क्यारदा, मिश्रवााला गुलाबगढ, राजबन, बगरान, सालवाला मंे 757, ब्यास कोठडी, अजोली, किशनकोट में 760 रूपये में निर्धारित की गई है।
 अधिसूचना के अनुुसार शहीद कुलविन्द्र गैस एजेन्सी ददाहू के उपभोक्ताओं के लिए ददाहू मैन बाजार तथा तहसील कालोनी,, खालाक्यार, बडौन, श्री रेणुकाजी, बेहरवाला, टोकियो, सैनवाला, चूली, कथाह-शीतला तथा कागटा-मेलन में 14.2 कि0ग्रा0 वजन के गैस सिलेंडर की कीमत 756 रूपये होगी। इसी प्रकार गिरीनगर, परदूनी, बायला, कांसर, घाटों, भरोग-भनेडी, त्रिमली कांसर, मालगी, थाना कसोगा, धगेडा, बिरला, घ्याली, जमटा,  तिरमली, कटवाली, सवारा, नेरसी काटल मंे 759, कोलर, धौलाकुंआ, हरीपुरघोल में 759,  कोटला मोलर और पनार में 762 तथा  मैहत, जाटों, पंजाहल वाया जमटा में 763, बागथन में 766, कोटी धिमान, चांदनी, शडियार में 773 तथा संगडाह कलोनी, काली मिटटी, जवागलधार, पुलिस कालोनी, दबरेट, हाई स्कूल, टिक्करी, लाना पालर  में 773 तथा अंधेरी, सैंज, सुन्दरघाट, उंच्चा-टिक्कर, गनोग, बडग में 775 तथा पराडा, बेचड का बाग, महिपुर, कोटघाट, आंजी बनोना, भेनू, नेहर रजोली, पनयाली तथा चकनाल में 777 निर्धारित की गई है।
  इसी प्रकार शहीद कल्याण गैस एजेन्सी शिलाई के उपभोक्ताओं के लिए शिलाई तथा नाया में 14.2 कि0ग्रा0 वजनी गैस सिलेंडरों की कीमत 755.00 निर्धारित की गई है जबकि बांदली, कांडो, क्यारी, द्रबिल, बालीकोटी में 757.00 तथा टिम्बी, सतौन में 763 तथा कफोटा 765 तथा कमरउ, बडवास, बकरास, रोहनाट, नैनीधार, नायापंजौड, लानी बोर्ड, टन्डलियान, हलाहां, धारकोटी में 766.00, रास्त में 768 तथा जामना, मासु, जाखना च्योग, जोग पथवास, टटियाना, शरली, मानपुर, कोटी भौंच, में 775.00 निर्धारित की गई है
हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन हरिपुरधार के उपभोक्ताओं के लिए 14..2 कि0ग्रा0 वजन के गैस सिलेंडरों की कीमत हरिपुरधार तथा लवाणधार में 749.00 निर्धारित की गई है जबकि गांव चुनवीं, कोरग, पंचभाया में 750 तथा चाडना, नौराबौरा, बागी, छोटा सांगल (हरिजनबस्ती), चैगवालना, चयाली, लोधिया और कोरग में 751.00 तरांहखड तथा जरवा में 753.00 तथा घण्डूरी, भालरभलौना, गताधार, पनोग, सांगना-सताहन तथा अजरोली में 754.00 कोटीभौंच में 756.00 शिवपुर, भवाई और चौरास 757.00 रास्त में 761.00 कुपवी में 759.00 तथा केलवी (जिला शिमला) में 766.00 तथा कांडा बनाह, टिकरटी  771.00 तथा दौची, कोठी 773.00 तथा माल्ट, जुबली कनाह, मशोट, फिंजडी में 780.00 की दर निर्धारित की गई है।
राजीव गांधी ग्रामीण विकास गैस एजेन्सी अम्बोया, के क्षेत्र में पड़ने वाले ग्राम पंचायत, अम्बोया, डान्डा, राजपुर, शिवा सनोग, नघेता, बनोर, डाण्डाआन्ज, भैला और हरीपुरखोल मंे 742 रूपये जबकि मैर्सज भाटिया इण्डेन ग्रामीण वितरक गैंस एजेंसी गोरखुवाला के अतंर्गत ग्राम पंचायत मानपुर देवडा, भगानी, गोरखुवाला, सालवाला, गुरूवाला में 755 और गोजर, डाकपत्थर पुल, किलोड, बडाना और खोदरी माज़री में 14.2 किलोग्राम वजन के गैस सिलंेडरों की कीमत 765 निर्धारित की गई है।
       मैसर्ज मीना कुमारी पावंटा इण्डेन  पांवटा साहिब के अतंर्गत आने वाले क्षेत्र केदारपुर,, भाटावाली, किशनपुरा में 754 तथा माजरा में 756 रूपये निर्धारित की गई है।
अधिसूचना के अनुसार सभी गैैस वितरक उपभोक्ताओं को नाम व पूरा पता दर्शाती कैश मैमों देगे तथा गैस कुनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के साथ अन्य सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगे। मजदूरी के नाम पर अतिरिक्त चार्ज नहीं करेंगे और प्रतिदिन का स्टॉक अपने रजिस्टर में अंकित करने के साथ साथ गैैस सिलेंडरों में निर्धारित गैस की मात्रा में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगे। इसके अतिरिक्त गैस सिलेंडरों का वितरण करते समय अपने वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर उपभोक्ताओं को गैस वितरण करने की सूचना भी देंगे।

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