नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1,3,5,6,13 व उपमण्डल पांवटा साहिब के ग्राम पंचायत कुन्जा मात्तरलियों, कोलर, रामपुर-भारापुर, ग्राम पंचायत पतलियों, अम्बोया, शावगा व ग्राम पंचायत मुगलनवाला में कोरोना पॉजीटीव के केस पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने इन क्षेत्रों में कन्टेंमेंट जोन बनाकर सील करने के आदेश जारी किए है।
आदेशानुसार नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्ड नम्बर 1 के गोयल कॉलोनी बद्रीपुर में विवेक शर्मा का घर व राजेन्द्र कौर नजदीक काका दा ढाबा, वार्ड नम्बर 3 मंे मेहताब गली में परवेश कुंमार का घर, वार्ड नम्बर 5 के यमुना बिहार कॉलोनी में पूजा चना, वार्ड नम्बर 6 में शिवविला पीजी व वार्ड नम्बर 13 के बैंक कॉलोनी में ज्ञान सिंह व जगदीश सिंह के घर को सील कर दिया है।
इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 1 के बद्रीनगर, वार्ड नम्बर 3 के मेहताब गली व अशोक बिहार कॉलोनी, वार्ड नम्बर 5 में यमुना बिहार कॉलोनी, वार्ड नम्बर 6 का शेष क्षेत्र, वार्ड नम्बर 13 की शेष बैंक कॉलोनी को बफर जोन घोषित किया गया है।
ग्राम पंचायत कुन्जा मातरलियों के वार्ड नम्बर 9 सुदर्शन कॉलोनी में अनील चौहान का घर व वार्ड नम्बर 2 रामपुर घाट में अशीक अली का घर, ग्राम पंचायत कोलर के वार्ड नम्बर 3 में हरदेव सिंह सपुत्र लाल सिंह का घर, ग्राम पचंायत रामपुर-भारापुर के वार्ड नम्बर 6 में सतीश कुमार, वार्ड नम्बर 4 गांव गगलोन में अशीक अली का घर, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 7 बातापुल में मक्खन सिंह व वार्ड नम्बर 1 गांव सूरजपूर में मोहम्मद अली का घर, ग्राम पंचायत अम्बोया के वार्ड नम्बर 2 अम्बोया में सुरेन्द्र कुमार (वीकी) का घर, ग्राम पंचायत शवागा के वार्ड नम्बर 4 के गांव जुइनल में इन्द्र कुमार का घर, ग्राम पंचायत मुलगन वाला के वार्ड नम्बर 8 मंे जस्सी राम के घर को सील कर कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। ,
इसी अतिरिक्त कुन्जा मातरियों के समस्त सुदर्शन कॉलोनी व वार्ड नम्बर 3 रामपुरघाट, ग्राम पंचायत कोलर के वार्ड नम्बर 4, रामपुर भारापुर के 6 व 4 वार्ड नम्बर, ग्राम पंचायत पातलियों के वार्ड नम्बर 1 व 7, ग्राम पंचायत अम्बोया के वार्ड नम्बर 2, ग्राम पंचायत शवगा का वार्ड नम्बर 4, ग्राम पचायंत मुगलवाला के वार्ड नम्बर 8 को बफर जोन घोषित किया है।
इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों के एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद व ग्राम पंचायतों में संबंधित पंचायतों के प्रधान व उप-प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशलडिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों काभी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद पांवटा साहिब व ग्राम पंचायतों में बीडीओ पांवटा साहिब द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसीकी धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।