प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना आरंभ की गई है जिसके अंतर्गत प्रदेश के गम्भीर बिमारीयों से पीडित जरूरतमंद गरीब लोगो को ईलाज के लिये सहायता उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त कोष के माध्यम से बहिरंग विभाग तथा अन्य विभिन्न खर्चो की प्रतिपूर्ति करने का भी प्रावधान रखा गया है।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर ने आज यहां देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार की वार्षिक आय एक लाख पचास हजार रूपये तक है वह इस योजना का लाभ उठा सकते है । उन्होने बताया कि दिल की बिमारी, मस्तिष्क की बिमारी, कैंसर तथा किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गम्भीर बिमारियों के लिये आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।
उन्होने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल, पीजीआई चण्डीगढ, सरकारी आयुर्विज्ञान अस्पताल सेक्टर-32 चंडीगढ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान नई दिल्ली तथा प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठा सकते है।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिये पात्र व्यक्ति उपचार अनुमान प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, आय प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड, हिमकेयर कार्ड (यदि लाभार्थी इन योजनाओं में पात्र है), पहचान पत्र तथा सत्यापित बिलों की प्रतियांे को मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सम्बधिंत विधायक तथा उपायुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकते है।उन्होने बताया कि अधिक जानकारी के लिये हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसाईटी की वैबसाईट तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दूरभाष नम्बर 0177-2629840 पर सम्पर्क करें।