पुलिस स्टेशन माजरा के इलाके में पांच से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक , डीसी सिरमौर ने जारी किया आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 ) लागू

सिरमौर पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी द्वारा पत्र के माध्यम से डीसी सिरमौर के संज्ञान में लाया गया कि पुलिस स्भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 ) लागू पुलिस स्टेशन माजरा, जिला सिरमौर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कीरतपुर क्षेत्र में उग्र व्यक्तियों के एकत्र होने के कारण कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कथित तौर पर भीड़ किसी चल रहे मामले को लेकर उग्र थी, तथा ऐसी आशंका है कि स्थिति सांप्रदायिक तनाव में बदल सकती है, जिससे सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द को खतरा हो सकता है।

और चूंकि, पुलिस अधीक्षक ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और शांति भंग को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का अनुरोध किया है।

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जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिरमौर, नाहन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस स्टेशन माजरा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों अर्थात् कीरतपुर, मेंलियों, फतेहपुर, मिस्सरवाला और माजरा, उप तहसील माजरा, निषेधाज्ञा लागू की गई है जो कि 13.06.2025 को रात्रि 10:30 बजे से 19,06,2025 तक प्रभावी होगी:-

इसके तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना बैन है।

लाठी, खंजर, लाठी, भाले, तलवार, गैंती, फावड़ा आदि सहित घातक हथियार और शस्त्र लेकर चलना। सार्वजनिक रैली, बिना अनुमति के जुलूस और भूख हड़ताल सहित प्रदर्शन करना। सार्वजनिक स्थानों पर धरना, नारे लगाना आदि, जिससे सार्वजनिक सड़कें, राजमार्ग, फुटपाथ और यातायात की आवाजाही आदि में बाधा उत्पन्न होती है बैन है।

किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क और पूजा/प्रार्थना स्थलों आदि पर जलाने के लिए अग्नि मशाल, मोमबत्ती, पुतला, टायर आदि सहित किसी भी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु को ले जाना बैन है।

सड़कों, गलियों या सार्वजनिक/पैदल यात्रियों, चलती या स्थिर वाहनों पर पटाखे आदि फोड़ना या ज्वलनशील पदार्थ फेंकना बैन है।

सार्वजनिक स्थानों पर आम जनता, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर पत्थर/या कोई आपत्तिजनक सामग्री फेंकना, (सड़कों, कोनों, सड़क जंक्शनों और फुटपाथों आदि पर एकत्रित होना, समूह बनाना/घूमना, आदि)बैन है।

भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक या राज्य-विरोधी/राष्ट्र-विरोधी भाषण/नारे/बैनर/उत्पीड़न/दीवार लेखन आदि बैन है।

यह आदेश स्थिति की तात्कालिकता एवं गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक सुरक्षा के हित में एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है।

वहीं सिरमौर के पुलिस अधीक्षक में सभी से शांति बनाए रखने की अपील एक बार फिर जारी की है उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी सभी शांति बनाए रखें

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