उप मंडल मिश्रवाला गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग के रोड पर भारी वाहन जैसे ट्रैक्टर ट्रक पिकअप इत्यादि खड़ी रहती है जिसके लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया गया कि वह क्षेत्र इन वाहनों के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया जाए क्योंकि सड़कों पर भारी वाहनों के खड़े होने से स्कूल बस और छोटे वाहनों को सड़क पर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पुलिस विभाग के द्वारा तथा एसडीम पांवटा साहब के माध्यम से भी मांग की गई कि पीडी लिंक रोड को भारी वाहनों जैसे बस ट्रक कैंटर व पिकअप वी आने वहां जिनका उपयोग माल ढोने में किया जाता है के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया जाए। इसके लिए जिला उपायुक्त सिरमौर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 117 में शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन सुरक्षा और सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मिश्रवाला सैनी जनरल स्टोर से पंचायत घर मिश्र वाला मरकज तथा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तथा पीडी लिंक रोड को भारी वाहनों जैसे बस ट्रक ट्रैक्टर व पिकअप इत्यादि के लिए नो पार्किंग जोन घोषित किया है । वह क्षेत्र अब नो पार्किंग जोन घोषित किया जा रहा है अगर कोई वहां पर भारी वाहन खड़े करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।