गर्मियों एवं बारिश के मौसम में विभिन्न रोगों से बचाव के लिए निर्देश जारी , खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रहेगी नजर

 

( जसवीर सिंह हंस ) जिला दंडाधिकारी सोलन विनोद कुमार ने जिले में आगामी गर्मियों एवं बारिश के मौसम के दृष्टिगत हैजा, आंत्रशोथ, अतिसार, दस्त एवं विभिन्न जलजनित रोगों से बचाव के लिए कुछ आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है जो खाने योग्य नहीं हैं तथा जिन पर धूल एवं मक्खियों इत्यादि के कारण संक्रमण हो रहा है। अधिक पके, कम पके, सड़े, कटे तथा खराब फल एवं सब्जियों की बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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खुले में बिक्री के लिए रखी गई मिठाई, चाट, बिस्कुट, दूध, कोल्ड ड्रिंक, मछली, मीट तथा अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री पर भी रोक रहेगी। ऐसी आईसक्रीम एवं कुल्फी एवं ऐसे अन्य पदार्थों की बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है जो अप्रमाणित जल के प्रयोग से निर्मित की गई हो। शहरों एवं कस्बों के समीप ऐसी किसी भी व्यापारिक गतिविधि पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा हो।जिला दंडाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित बनाएं कि विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करने में साफ पानी का प्रयोग किया जाए।

किसी क्षेत्र में बीमारी फैलने की आशंका के दृष्टिगत क्षेत्र के समस्त निवासियों का टीकाकरण किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, विभिन्न नागरिक, ग्रामीण अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, नागरिक औषधालयों, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, आयुर्वेदिक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के सफाई निरीक्षक तथा जिले के सभी कार्यकारी दंडाधिकारियों को किसी भी बाज़ार अथवा ऐसे भवन, दुकान एवं स्थान के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किया है जहां खाद्य पदार्थों का भंडारण अथवा इन्हें तैयार किया जाता हो।

उक्त अधिकारी ऐसी किसी भी खाद्य सामग्री को जब्त करने के लिए प्राधिकृत हैं जो जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप न हो। सरकारी तथा निजी क्षेत्र में स्थापित सभी जल भंडारण टैंकों की ब्लीचिंग पाउडर द्वारा सफाई एवं क्लोरिनेशन के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के सभी पारंपरिक जल स्त्रोतों, बावडि़यों इत्यादि की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों की अनुपालना न करने पर नियमानुसार कार्रवाई एवं सजा का प्रावधान है।ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। इस संबंध में जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

 

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