पावटा साहिब : पति की मारपीट से परेशान पत्नी ने की थी आत्महत्या पति ने शव को संदूक में था छुपाया, आरोपी को 5 वर्ष की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माना

जिला सिरमौर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने पत्नी के साथ मारपीट के दोषी यूपी के आरोपी को 5 वर्ष की सजा तथा अलग अलग धाराओं में 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पति की मारपीट से परेशान पत्नी ने किराए के कमरे में चुन्नी से  फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद महिला के पति ने शव को संदूक में छुपा दिया था।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि आरोपी सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी गांव मथुरापुरवा पोस्ट ऑफिस मोतीपुर, पुलिस स्टेशन सिंगाही, जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश आरोपी को धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को धारा 201 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जिला सिरमौर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने पत्नी के साथ मारपीट के दोषी यूपी के आरोपी को 5 वर्ष की सजा तथा अलग अलग धाराओं में 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पति की मारपीट से परेशान पत्नी ने किराए के कमरे में चुन्नी से पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद महिला के पति ने शव को संदूक में छुपा दिया था।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि आरोपी सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी गांव मथुरापुरवा पोस्ट ऑफिस मोतीपुर, पुलिस स्टेशन सिंगाही, जिला लखीमपुर उत्तर प्रदेश आरोपी को धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को धारा 201 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

आरोपी को धारा 498 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के साधारण कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि 04 मार्च 2021 को एचसी तेजिंदर सिंह पीएस पुरुवाला ने आईओ को बताया कि योगेश कुमार नामक व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी है कि गांव पुरुवाला में किराए पर रहने वाले सुनील कुमार ने उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है, जिसे वह छुपा रहा है। जिस पर एसआई/एसएचओ सेवा सिंह मौके पर पहुंचे। एचसी तेजिंदर सिंह आरोपी सुनील कुमार को भी उसके घर के बाहर ले आए, जहां वह रहता था। पुलिस के निर्देश पर सुनील कुमार ने घर का दरवाजा खोला। रसोई के अंदर एक लोहे का बक्सा था। उस बक्से को खोलने पर उसकी पत्नी का शव मिला। जांच करने पर पता चला कि सुनील कुमार अपनी पत्नी पर शक करता था। वह अपनी पत्नी से बहुत छोटी-छोटी बातों पर मारपीट और झगड़ा करता था।

02 मार्च 2021 को सुनील कुमार का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ। आरोपी के दुर्व्यवहार के कारण मृतका ने अपने किराए के कमरे की रसोई में चुन्नी से फंदा लगा लिया तथा आरोपी ने उसके शव को लोहे के बक्से में छिपा दिया था। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों की गवाही ली। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया।

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