सिरमौर में मुर्गे चुराकर खाने वालो को तीन साल कारावास , पंद्रह हजार रुपए जुर्माना

 

( जसवीर सिंह हंस ) मुर्गे व मुर्गिया चुराकर उसे मारकर खाने के आरोपी दो युवको  को नाहन  के CJM कोर्ट के  न्यायधीश डॉक्टर अबीरा वासु ने तीन वर्ष  कारावास और पंद्रह हजार रुपए प्रत्येक को भरने के आदेश दिए है वही जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को अतिरिक्त करावास भी भरना पड़ेगा । घटना 14 /07 / 2014 की रात की है जब श्री रेणुका जी  थाना क्षेत्र में विनोद पुत्र जीवन सिंह और रविंदर पुत्र सूरत सिंह  निवासी संगडाह ने रेणुका जी की मिनी जू  से 2 मुर्गे व 6 मुर्गिया  की चोरी की थी ।

RO रेणुका जी वाइल्ड लाइफ रेंज ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी  बाद में मुर्गा चोरी करते समय आरोपी पक्षीशाला CCTV कैमरा में कैद हो गये थे व  इनकी शिनाक्त हो गयी थी आरोपियों ने पुलिस के पास आरोपियों ने कबुल किया था कि उन्होंने मुर्गो को काटकर खा लिया था  आई पी सी की धारा 457, 380 34 व वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 51 के तहत आरोपियों  के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया था। साक्ष्यो को मध्यनजर व गवाहों को सुनकर इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार दिया । मामले की पेरवी सहायक जिला न्याय वादी रुमिंदर बैंस ने की थी |

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