हाईकोर्ट की फटकार के बाद नाहन में 144 धारा लागू हथियार होंगे जमा वीरवार से हटेंगे अवैध कब्जे

अवैध कब्जों को लेकर डीसी सिरमौर को हाईकोर्ट की अवमानना की कार्यवाही के नोटिस के बाद तथा नगर परिषद व उसके पार्षदों को भी हाई कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही के नोटिस के बाद अब जिला सिरमौर के डीसी ने हरकत में आते हुए नए आदेश जारी किए गए हैं

मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि नाहन में एक धारा 144 लागू कर दी गई है तथा वीरवार से अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा कानूनी प्रक्रिया के तहत शांति बनाए रखने के लिए नाहन में हथियार धारकों को अपने हथियार नाहन थाने में जमा करवाने के आदेश दे दिए गए हैं

आर्म्स व एम्युनिशन को जमा करवाने की रसीद भी लाइसैंस होल्डर को जारी की जाएगी। आर्म्स जमा करवाने के आदेश अर्ध सैनिक बलों,होमगार्ड,पुलिसकर्मी व बैंकों के सुरक्षाकर्मियों के इलावा सेना के जवानों के लिए लागू नहीं होंगे। इसके इलावा नैशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्यों को भी इस आदेश से छूट होगी।

आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 लागू करने के पीछे नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी व पुलिस अधीक्षक की स्तुति का हवाला भी दिया है। इसके साथ ही जिला दंडाधिकारी ने लाइसैंस होल्डर्स को 3 जुलाई शाम 5 बजे तक अपने आर्म्स व एम्युनिशन को नाहन थाने में जमा करवाने के आदेश भी दिए हैं।

कुल 68 अवैध कब्जा धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं पहले अवैध कब्जा धारकों के पानी में बिजली के कनेक्शन काटने की बात हो रही थी परंतु अब लगता है कि प्रशासन अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए पूरी तरह कमर कस चुका है

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