पंचायत कार्य में अनियमितताएं बरते जाने को लेकर डीसी सिरमौर डॉक्टर आरके परुथी ने ग्राम पंचायत मात्रर की प्रधान को निलंबित करने के आदेश जारी की है। पंचायत प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पंचायत की चल अचल संपत्ति पंचायत सचिव के पास जमा करवाने के भी आदेश दी है। गौरतलब हो की मात्र पंचायत की प्रधान मनीषा देवी पर ग्रामीण ग्रामीणों द्वारा कार्य में अनियमितता बरते जाने के आरोप लगाए थे। जांच के बाद डीसी सिरमौर ने पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था ग्रामीणों द्वारा अन्य प्रतिनिधियों पर भी अनियमितता बरते जाने की शिकायत की गई थी।
उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बैठक में संबंधित मिजाज प्रधान वह दूसरे पक्ष में जमकर कहासुनी हुई । जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सर्किट हाउस में पार्टी की बैठक ले रहे थे तो बाहर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मामला पुलिस तक भी पहुंचा । मगर इस मामले में एफ आई आर दर्ज नहीं की गई। उधर इस बारे में डीसी सिरमौर डॉक्टर आरके परुथी ने बताया कि मटर पंचायत की प्रधान मनीषा देवी के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही थी। उनमें से चार मामलों में वह जांच के दौरान दोषी पाई गई है। इसमें एक मामले में एक ही व्यक्ति को आवास योजना के तहत दो बार लाभ देने। बिना असेसमेंट के राशि जारी करने के मामले शामिल है। इसके अलावा तकनीकी सहायक पर भी कार्रवाई की जा सकती है।