बुधवार को नाहन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मारपीट के मामले में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को दो-दो वर्ष का साधारण कारावास व 10-10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंदर बैंस ने जानकारी देते हुये बताया कि सीजीएम नाहन डॉक्टर अबिरा बासु की अदालत ने सरकारी कार्य में बांधा पंहुचाने व मारपीट के मामले में अनुराग पुत्र सुरेंद्र निवासी बनेठी तथा विनोद कुमार पुत्र कृष्ण भाटिया निवासी गुन्नूघाट नाहन को आईपीसी की धारा 353 व 332 के तहत दो-दो वर्ष का साधारण कारावास तथा दस-दस हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है
। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जिला सहायक न्यायावादी ने बताया कि 2 मई 2016 को होमगार्ड मुकेश कुमार की ओर से मामला दर्ज करवाया गया था कि जब यह 2 मई 2016 को नाहन हॉस्पिटल के मुख्य गेट पर ड्यूटी दे रहा था। तो रात को करीब 10:20 पर उक्त दोनों व्यक्ति एक मोटरसाइकिल लेकर हॉस्पिटल के मुख्य गेट के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान होमगार्ड मुकेश ने इन्हें हॉस्पिटल के अंदर निजी वाहन ले जाने से रोका। क्योंकि हॉस्पिटल परिसर में निजी वाहन का प्रवेश वर्जित था। इस पर विनोद कुमार व अनुराग ने होमगार्ड जवान मुकेश के साथ पहले बहसबाजी की, उसके बाद लात मुक्कों से उसके साथ मारपीट की। इस दौरान मुकेश की पहनी हुई वर्दी भी फाड़ दी। उक्त दोनों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न की। जिस पर अदालत ने यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को सात-सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।