न्यायिक दंडाधिकारी नाहन की न्यायधीश गीतिका कपिला ने धोखाधड़ी के मामले में एक महिला को 8 माह के साधारण कारावास और 3 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी अमरिक सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि विजय कुमार पुत्र मामचंद निवासी नारायणगढ़ ने पुलिस थाना नाहन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने उषा रानी पत्नी अशोक कुमार निवासी हाउस नंबर 421/12 नौणी का बाग, नाहन से बनकला गांव में 19 बिस्वा जमीन खरीदी थी। इसका सौदा 3 लाख रुपये तय हुआ था। लिहाजा, सौदे से के मुताबिक उसने उषा रानी को ढाई लाख रुपये भी दे दिए थे।
शिकायत में बताया गया है कि दोनों के बीच रजिस्ट्री की तारीख 25 अगस्त 2014 तय हुई थी, लेकिन जब वह रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील कार्यालय नाहन पहुंचा, तो उषा रानी मौके पर नहीं पंहुची। कार्यालय के बाहर महिला का इंतजार करने के बाद भी महिला रजिस्ट्री करवाने नहीं पहुंची। सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि दोनों पार्टियों के बीच एग्रीमेंट ऑफ सेल बना हुआ था। बाद में पता चला कि आरोपी महिला ने उस जमीन की रजिस्ट्री किसी और ही व्यक्ति के नाम कर दी। इस पर महिला के खिलाफ पुलिस थाना नाहन में मामला दर्ज किया गया। इस पर पुलिस ने चालान पेश किया।