श्री नैना देवी जी में चैत्र नवरात्रा मेले के दौरान केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही

जिला दण्डाधिकारी विवेक भाटिया  ने 18 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित किए जाने वाले श्री नैना देवी जी में चैत्र नवरात्रा मेले के दौरान श्रद्धालुओं की अत्याधिक संख्या को नियत्रंण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोबा से श्री नैना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही के आदेश जारी किए हैं। आदेशो में कहा है कि मेला के दौरान ट्रक कैन्टर टैªक्टर व टैम्पू इत्यादि पर के टोबा से श्री नैना देवी जी की तरफ आने-जाने के लिए मेले के दौरान पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा।

आदेशों में कहा गया है कि ट्रक, ट्रैक्टर व टैम्पू सवारियों से लदे होंगे उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा गड़ामोड़ा व ग्वालथाई (भाखड़ा)टोबा से आगे श्री नैना देवी जी में आने पर प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बातया कि इन स्थानों से श्रद्धालू केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नैना देवी जी के दर्शन के लिए आ सकेगें।

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उन्होंने मेला के दौरान कानून व्यवस्था व मन्दिर परिसर में लोगों की भीड़ को मद्देनजर नजर आदेश जारी किए है कि मेला/मन्दिर परिसर में लाउड स्पीकर व ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया पाबन्दी रहेगी ।उन्होंने बताया कि किसी भी सम्बन्ध में यदि कोई सूचना प्रसारित करनी हो तो वे कन्ट्रोल रूम से प्रसारित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मेला के दौरान मन्दिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसार के लिए बांस की टोकरी का प्रयोग करने पर भी पूर्णतया प्रतिबन्ध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 18 मार्च से 26 मार्च तक लागू रहेेंगे।
उन्होंने श्री नैना देवी जी में चैत्र नवरात्रा मेले के दौरान कानून व्यवस्था को उचित बनाए रखने के लिए भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना कोट के क्षेत्र में 18 मार्च से 26 मार्च तक अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर  पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा । उन्होंने बताया कि यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र सेना/ पुलिस बल कर्मचारियों/ अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

उन्होंने श्री नैना देवी जी चैत्र नवरात्रा मेला के दौरान कार्यपालक दण्डाधिकारी की नियुक्ति की है। उन्होंने समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे 17 मार्च सांय 5 बजे तक मेला अधिकारी श्री नैना देवी जी में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे तथा इन अधिकारियों की तैनाती सैक्टरों में सैक्टर मैजिस्ट्रेट के तौर पर करेंगे । उन्होंने बताया कि कर्म चंद, नायब तहसीलदार घुमारवीं, प्यारे लाल शर्मा, नायब तहसीलदार कार्यालय मुख्य अरण्यपाल(वन) बिलासपुर को कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किया गया है।

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