कानूनी ज्ञान से अनजान तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगो की सहायता के लिए जिला के दूर-दराज के क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि लोग निशुल्क कानूनी जानकारी प्राप्त कर सके यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर श्री बसन्त वर्मा ने पच्छाद तहसील के ग्रांम पंचायत नैना टिक्कर में विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए दी।
इस अवसर पर बंसत वर्मा ने अपने सम्बोधन में
बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा हर व्यक्ति को कानूनी सलाह व मुफ्त
कानूनी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से सक्षम न होने
की वजह से बहुत से लोग आज भी अपने अधिकारों हेतु न्यायालय तक नही पहुंचेे पाते है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर द्वारा
इस तरह के विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का उददेशय उन सभी जरुरत मंद लोगो, पात्र व्यक्तियांे महिलाआंे, बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछडा वर्गों तथा
निर्धन परिवार, सामान्य
वर्ग के लोगांे को जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है, और वरिष्ठ नागरिक जिन की आयु 60 वर्ष से अधिक हो तथा सालाना आय 2 लाख से कम हो व एचआईवी या एड्स से पीड़ित
व्यक्ति को ंसादे कागज पर विधिक साक्षरता प्राधिकरण को आवेदन करने पर निःशुल्क
कानूनी सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होने बताया कि
इसके अलावा न्याय शुल्क, याचिकाओं
और दस्तावेजों को तैयार करने में खर्च की सुविधाएं, गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च, मुकदमों से संबंधित खर्च और मुफ्त कानूनी
सेवा मंे किसी मुकदमे में कानूनी सलाह आदि की निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध है।
इस अवसर पर अधिवक्ता रूकसार ने मोटर वाहन
दुर्घटना अधिनियम व उपभोक्ता अधिनियम बारे लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा अधिवक्ता
अनु ने बाल संरक्षण व घरेलु हिंसा, महिला
संरक्षण धारा 125 जो महिलाओं को
सुरक्षा प्रदान करती है तथा बूढे माता पिता के संरक्षण संबंधी कानुनी जानकारी दी ।इससे
पूर्व खण्ड विकास अधिकारी पच्छाद शशांक गुप्ता ने किसान सम्मान निधि योजना, जल शक्ति अभियान, बीपीएल परिवारों के लिए चयन प्रक्रिया बारे
तथा तहसीलदार पच्छाद हिरा लाल ने राजस्व विभाग सम्बन्धित जानकारी उपस्थित लोगो को
दी।इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत नैना टिक्कर शीशु देवी, उप प्रधान मदन ंिसह, तहसील कल्याण अधिकारी निशांत शर्मा सहित
विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।