बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खोलता है तो उसे कर दिया जाएगा सील

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बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खोलता है तो उस दुकान को सील कर दिया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में कोविड-19 सक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी पंजीकृत नाई व सैलून कर्मियों को रिफरेशर कोर्स करने के उपरान्त अपनी दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जा रही हैै, जिसके अतंर्गत जिला सिरमौर में 197 पंजीकृत दुकाने है जिनमें से 148 नाई व सैलून कर्मियों को रिफरेशर कोर्स करवाकर दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि अभी नाहन शहर के 38 तथा पांवटा साहिब के 110 नाई व सैलून कर्मियों को रिफरेशर कोर्स करवाने के बाद उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि अधिूसूचित क्षेत्र के जिन नाई, ब्यूटी पार्लर तथा सैलून कर्मियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नही करवाया है वह आज से 28 मई तक labour.hp.gov.in  पर रजिस्ट्रेशन करवाए। इस व्यवसाय से जुडे लोग स्वयं या लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण कर सकते है। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खुलता है तो उस दुकान को सील कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या सैलून खुलने के बाद उन्हें फेस शिल्ड एवं फेस मास्क, सिर ढकने के लिए कवर, हाथ के दस्ताने, स्टिरलाइज उपकरण, डिस्पोजेबल ऐप्रन (केवल एक बार प्रयोग के लिए) सैनिटाइज्ड कुर्सी इत्यादि का प्रयोग अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि हर एक ग्राहक की कटिंग के दौरान केवल एक ही बार प्रयोग लाने वाला डिस्पोजल ऐप्रन का प्रयोग किया जाएगा। इस ऐप्रन को बीस रूपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है और इसकी कीमत ग्राहक से वसूली जाएगी परन्तु यह ऐप्रन ग्राहक के सम्मुख नई पैकिंग में से निकालना होगा। सभी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अपना मोबाईल नम्बर एवं व्ट्सएप नम्बर प्रर्दशित करेगें जिससे ग्राहक पहले से ंअपॉइंटमेंट निर्धारित कर कंटिग के लिए आएंगे।
उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया है कि वह खुद सजग बने और इस बात का विशेष ध्यान रखे कि नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर अथवा सैलून में जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है।

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