पांवटा साहिब में एनडीपीएस एक्ट के दो दोषियों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास, 25-25 हजार रुपए जुर्माना

जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत में एनडीपीएस के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाए जाने पर चार-चार वर्ष का कठोर कारावास तथा 25 हजार – 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के आरोपियों रमजान शाह पुत्र जंबील शाह निवासी जगतपुर डाकघर माजरा तहसील पांवटा साहिब और उसका साथी शहजाद अली पुत्र गुलाम रसूल गांव सूरजपुर डाकघर पुरुवाला तहसील पांवटा साहिब को अदालत में दोषी साबित होने पर दोनों को 4 – 4 साल का कठोर कारावास और 25 – 25 हजार रुपए दोनों को जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा ना करने पर दोनों को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास काटने की सजा सुनाई।

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अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने बताया है कि शिकायतकर्ता एएसआई ओम प्रकाश इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पुलिस थाना पांवटा साहिब 26 अगस्त 2023 को शाम 7:55 बजे बहराल बेरियल पर गश्त पर थे। उसी दौरान लाल ढाँक की तरफ से एक मोटर साइकिल आया, जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। जिनकी पुलिस टीम ने तलाशी ली, तो बाइक पर पीछे बैठे रमजान के बेग से 216 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में मामला दर्ज करवाया गया। मामले की जांच एएसआई ओम प्रकाश द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य इकठठा करने के उपरांत अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने 16 गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों कि दलीले सुनने के पश्चात रमजान शाह व शहजाद अली
दोषी पाए गए, जिस के अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई।

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