महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर नाहन के वार्ड नंबर 6 और 13 के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील

जिला सिरमौर की नाहन तहसील के वार्ड नंबर 13 गोबिंदगढ़ मोहल्ला में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज आदेश जारी करते हुए वार्ड नंबर 6 और 13 के कुछ क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। कन्टेनमेंट जोन का क्षेत्र पश्चिम दिशा में नाले के साथ पेट्रोल पंप के पास बलिंदर के घर से लेकर दक्षिण दिशा में दलवीर सिंह के घर तक,  पश्चिम दिशा में दलवीर सिंह  के घर से नानक चंद के घर के साथ लगते रस्ते से लेकर सिविल सप्लाई के गोदाम तक, पूर्व दिशा में सिविल सप्लाई के गोदाम से पपिंदर सिंह के घर तक और वहां से लेकर इक़बाल सिंह से घर तक जिसमे राष्ट्रीय उच्चमार्ग के दोनों तरफ की दुकानें शामिल हैं। इस क्षेत्र में रह रहे लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी तथा आपातकालीन स्थिति को छोड़कर उन्हें अपने घरों के अंदर ही रहना होगा। इसके अतिरिक्त, वार्ड नंबर 6 और 13 का शेष क्षेत्र तथा वार्ड नंबर 7 और 11 का सम्पूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस कन्टेनमेंट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। इस क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्चमार्ग के दोनों तरफ वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इस क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं से जुड़े कर्मचारी सभी सावधानियों का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी करते रहेंगे।

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उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर वार्ड नंबर 6, 7, 11 और 13 के पार्षदों की सहायता से की जाएगी। यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में नगर परिषद् नाहन के कार्यकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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