जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार करने वाले दो लोगों को 4- 4 वर्ष का कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि आरोपी व्यक्तियों अनुज शर्मा पुत्र जानकी दास शर्मा निवासी मकान संख्या 350/2 हरिपुर मोहल्ला नाहन तथा महिला मित्र सोनू उर्फ सना पुत्र रमेश कुमार निवासी मकान संख्या 176/13 बाल्मीकि बस्ती नाहन को दोषी करार दिया है। आरोपी व्यक्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-29 के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये प्रत्येक को जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 6-6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि 22 नवंबर 2017 को पुलिस टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अनुज शर्मा मित्र सोनू उर्फ सना के साथ मिलकर नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। आरोपी अनुज शर्मा के घर पर छापा मारा गया, जहां उसका दोस्त सोनू उर्फ सना भी मौजूद था। पुलिस टीम को घर के एक बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे एक बैग मिला। बैग के अन्दर एक सफेद रंग का पोलीथीन बैग मिला। जब बैग खोला गया, तो उसमें नाइट्राजेपाम टैबलेट की 3 पूरी पट्टियाँ और 2 खाली पट्टियाँ पाई गईं। बैग में कुल 1651 गोलियाँ पाई गईं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की जाँच की। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया।