नौकरियों का खुला पिटारा , पढ़े हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के सभी निर्णय

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, ज़िला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत का प्रदेश का हिस्सा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकदा आंदरी, शिव मंदिर आंदरी, ताल एवं गिरि, डीपीएफ खलीणी, बीसीएस, मिस्ट चैम्बर और परिमहल के अतिरिक्त क्षेत्रों को शिमला विकास योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया।
बैठक में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जूनियर ऑफिस अस्सिटेंट के पोस्ट कोड-903 और 939 के लम्बित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य सौंपा गया है।
बैठक में शिक्षा विभाग में लैक्चरर, शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई। शिक्षा विभाग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजूकेटर के 245 पद भरने का भी निर्णय लिया गया है।

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मंत्रिमण्डल ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई जिन्हें प्रदेश में हेलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग में जूनियर आफिस असिस्टेंट (आईटी) के 30 पद भरने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में तीन वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर के रूप नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, अस्सिटेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के तीन पद सृजित कर भरे जाएंगे।
बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के दो पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर और नायब तहसीलदार के उप-मण्डल कैडर को प्रदेश कैडर के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् के तत्वावधान में आर्यभट भू-सूचना एवं अंतरिक्ष केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को तीन प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ मानदेय प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने उन महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया जिनके बच्चे को न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता हो।

उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना-2024 शुरू करने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है।

बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक समर्पित राज्य कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान दी, जिसके अन्तर्गत राज्य में दो पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित दो सुरक्षात्मक हैडगियर्स की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर ज़िले में बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टैक्सी पार्किंग से दियोटसिद्ध मंदिर तक रज्जू मार्ग स्थापित करने को स्वीकृति दी।

मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा के लिए दो-दो पैटस्केन मशीनें तथा आईजीएमसी शिमला के लिए एक स्पैक्टस्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधान को तर्कसंगत बनाने के लिए उपदान (सब्सिडी) को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने तथा बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड (आधार सीडिड) से जोड़ने को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्ड के अध्यक्षों, सलाहकारों, ओएसडी, आईएएस, आईपीएस व एचएएस अधिकारियों के अलावा वन एवं न्यायिक अधिकारियों सहित राज्य सरकार, निगमों, बोर्डों के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के कर्मचारियों, सभी श्रेणी-ए एवं श्रेणी-बी के ठेकेदारों सहित समस्त आयकर दाताओं के लिए सम्पूर्ण सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में शिमला धर्मशाला के बीच सप्ताह के सात दिन उड़ानें संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।

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