सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में नाहन के एक व्यक्ति से नकदी व चेक लूटने वाले हरियाणा के तीन दोषी व्यक्तियों को अदालत ने तीन तीन वर्ष का कठोर कारावास व क जुर्माने की सजा सुनाई है। शनिवार को पांवटा साहिब स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने हरियाणा के तीन दोषियों को सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि धर्मपाल वीपीओ साकरा तहसील डाड जिला कैथल हरियाणा, राजकुमार उर्फ सूरज निवासी छोली डाकघर व तहसील बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा और चंद्रभान निवासी वीपीओ साकरा तहसील डाड जिला कैथल हरियाणा को धारा 120-बी आइपीसी के तहत प्रत्येक को छह महीनों का साधारण कारावास और 1000 रुपये (तीनों को) जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है।

धारा 379 रीड विद सेक्शन 120-बी आइपीसी के तहत तीनों को तीन तीन साल का कठोर कारावास और 3,000 रुपये (तीनों को) जुर्माना देने की सजा सुनाई गई है। वहीं, चंद्रभान को धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत छह महीनों का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शिकायतकर्ता गौरव जैन पुत्र प्रकाश चंद निवासी गुननुघाट नाहन ने पुलिस थाना पांवटा साहिब में 17 मार्च 2016 को शिकायत पत्र देकर आपने साथ हुए 3.50 लाख रुपये से भरे बैग एवं चेक लूटने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मुकदमे की जांच तत्कालीन एएसआइ देवी सिंह प्रभारी पुलिस चौकी माजरा की और से अमल में लाई गई थी। जांच के दौरान मुख्य साक्ष्य इकट्ठा करके उपरोक्त तीनों आरोपितों के खिलाफ चालान बनाकर अंतिम रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश किया गया। अभियोग में विचारण के दौरान कुल 12 गवाहों के बयान किए।