जिला नियन्त्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता मामले ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि विकास खण्ड पच्छाद के ग्राम बनौना के व्यक्तिगत डिपो होल्डर ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, जिसके फलस्वरूप ग्राम बनौना में नई उचित मूल्य की दुकान खोली जानी है, जिसके लिए एकल नारी, महिलाओं की सहकारी सभा अथवा महिलाओं का कोई समूह, षारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने सक्षम हो, भूतपूर्वक सैनिक तथा षिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार मंे न हो द्वारा ग्राम पंचायत सहकारी सभाओं से उचित मूल्यों की दुकान आवंटन हेतू आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि प्रार्थी अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र या साधे कागज पर 25 नवम्बर, 2018 तक जिला नियन्त्रंक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नाहन कार्यालय में आवेदन कर सकता है तथा जिसके पष्चात कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है तथा आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, वितिय स्थिति से संबंधित दस्तावेज जिसमें कम से कम एक लाख रूपये धन होना अनिवार्य है तथा आवेदक षिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति मंे स्वंय तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने संबंधी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता संबंधी दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य है जिसके बिना आवेदन अस्वीकृत/रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यदि आवेदक बी0पी0एल0/एस0सी0/ओ0बी0सी/ एस0टी परिवार से संबंध रखता है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र भूतिपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस संबंध मंे ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा/एकल नारी से संबंधित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की सत्यापित/स्वंय सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ताकि मेरिट तय की जा सके।