जिला सिरमौर के नाहन में कोर्ट एक के विशेष न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत में प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बेचने वाले तस्कर को 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि अदालत ने आरोपी नासिर मोहम्मद पुत्र शफरदीन निवासी मिसरवाला तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बेचने का दोषी पाया तथा सजा सुनाए। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।
20 जुलाई 2020 को पुलिस स्टेशन पांवटा साहिब में एक गुप्त सूचना मिली थी कि नासिर मोहम्मद नामक व्यक्ति हथिनीकुंड हरियाणा की ओर से अपनी मोटरसाइकिल पर पांवटा साहिब की ओर आ रहा था। उसके पास प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल और गोलियां हैं। पुलिस टीम ने बहराल बैरियर पर नाका लगाया। शाम लगभग 6.30 बजे एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल संख्या HP 2020T/R 8689 B पर कलेसर हरियाणा की ओर से पांवटा साहिब की ओर आता हुआ मिला। पुलिस टीम ने उक्त मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल के बाईं ओर के हैंडल पर नीले रंग का एक पॉलीथीन कैरी बैग लटका हुआ था।
उक्त नीले रंग के पॉलीथीन को खोलने पर काले रंग के 12 पॉलीथीन के पैकेट मिले। पैकेट खोलने पर तीन पैकेट में प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल 450, 7 पैकेट में सिम्प्लेक्स प्लस के 1050 कैप्सूल और 2 पैकेट में परवोरिन स्पास के 300 कैप्सूल मिले। आरोपी व्यक्ति के कब्जे से कुल 1800 कैप्सूल मिले थे। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच कर अदालत में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।