जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय दो के न्यायाधीश विशाल तिवारी की अदालत में तेज रफ्तार कार से राहगीरों को टक्कर मारने के दोषी को डेढ़ वर्ष का कारावास व 5500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि अदालत ने आरोपी आत्माराम पुत्र सुमेर चंद निवासी वीपोओ शिवा तहसील पांवटा साहिब को आईपीसी की धारा 279 व 337 के तहत 6-6 महीनों की कैद तथा 1000 व 500 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
आईपीसी 338 के तहत एक साल की कैद तथा 1000 रूपए जुर्माने तथा 304ए आईपीसी के तहत डेढ़ वर्ष की कैद तथा 3000 रूपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा ना करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास काटने की सजा सुनाई गई।
सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया है कि दो मार्च 2014 को पांवटा साहिब पुलिस थाना क्षेत्राधिकार सड़क हादसे की सूचना मिलने के उपरांत पीएसआई मुकुल शर्मा तथा एचसी राम
कुमार ने कार हादसे की सूचना मिलने के बाद लाल चन्द पुत्र रघुनंदन लाल निवासी वीपीओ चूड़ीवाला तहसील साहा जिला अम्बाला हरियाणा के बयान दर्ज किए।
लाल चंद ने पुलिस को बताया कि दो मार्च 2014 को वह अपनी बहन के घर दुर्गा कालोनी पांवटा साहिब
समय करीब 10 बजे पहुंचे। वह आपने दोस्त पवन कुमार जो प्रॉपर्टी का काम करता है, नीरज कुमार ने बाता मंडी में पवन कुमार को प्लांट दिखने के लिए गाड़ी में लाल चन्द, पवन कुमार, नीरज शर्मा व पवन शर्मा समय 11 बजे दिन में बातामंडी पहुचकर गाड़ी साइड में खड़ीकरके, चारो पैदल बहराल की तरफ प्लांट देखने जा ही रह थे।
तभी बातापुल की तरफ से तेज रफ्तार से गाड़ी नंबर HP17C-4335 आई20 ग्रे /स्लेटी रंग की आई, जिसने अचानक नीरज कुमार, पवन कुमार तथा पवन शर्मा को टक्कर मार दी। उसके बाद लाल चन्द ने आपनी निजी गाड़ी HR29N-0076 में घायल तीनों लोगों को सिविल हॉस्पिटल पांवटा साहिब ले गया। जहां पर नीरज शर्मा को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओ में आत्माराम के खिलाफ मामला दर्ज कर, जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान दर्ज करने के बादआत्म राम को दोषी पाया गया। जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा ने आत्मा राम को सजा सुनाई गई।