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पांवटा साहिब के दो दोषियों को चार – चार साल के कठोर कारावास और 25 – 25 हजार रुपये की जुर्माने की सजा

Khabron wala

पांवटा साहिब : आज अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायधीश कपिल शर्मा की अदालत ने मुलजिम गुरमीत सिंह निवासी निहालगढ़ पांवटा साहिब और उसके साथी संजय चौधरी निवासी ज्वालापुर पांवटा साहिब जिला सिरमौर को धारा 15-29 एनडीपीएस में दोनों को चार – चार साल की कठोर कारावास और 25 – 25 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास काटने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी जतिन्दर कुमार शर्मा ने बताया है कि दिनांक 02 जून 2018 को मोटर साइकिल पर राजबन की ओर से गोंदपुर चूरापोस्त बेचने के लिए मोटर साइकिल पर आ रहे चालक गुरमीत सिंह पुत्र स्वर्गीय छितरु राम निवासी गाँव डाक घर निहालगढ़ और उसके पीछे बैठे उसके साथी संजय चौधरी पुत्र दुनी चन्द निवासी गाँव

ज्वालापुर को पुलिस द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत सफेद रंग के बैग में मोटर साइकिल से चूरापोस्त बरामद हुआ। जिसको एक काले प्लास्टिक के पैकेट में चुरा पोस्त (भुक्की) जो कि 3 किलो 530 ग्राम पाई गई थी।

अदालत ने दोनों पक्षों कि दलीले सुनने के पश्चात दोषी गणों पर दोष सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिमों को सजा सुनाई गई। इस मुकदमा की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा ने की।

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