Paonta Sahib: कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक दोषी को सुनाई 4 साल की सजा
नाहन : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधिश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक दोषी को 4 साल की सजा सुनाई गई। सहायक जिला न्यायावादी जतिन्द्र शर्मा ने बताया कि दोषी सुखदास पुत्र हरि सिंह को एनडीपीएस एक्ट में 4 साल व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। वर्ष 2018 में ड्रग इंस्पेक्टर पांवटा साहिब को अपने मुखबर खास से सुचना मिली की गांव कोलर तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर में अनुभव हेल्थ केयर सेंटर दुकान में अवैध दवाईयों की खरीद फरोख्त की जाती है। सूचना के बाद ड्रग इंस्पेक्टर व पुलिस की टीम ने दुकान पर छापेमारी की। दुकान के कांउटर पर सुखदास पुत्र हरि सिंह ग्राम सैन मोहम्मद पुरगढ पोस्ट ओफिस रामपुर तहसील बैहट जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश बैठा था। दुकान की तलाशी करने पर दुकान में अवैध (प्रतिबंधित नशीली दवाइयां) दवाईयों पाई गई। जिनका परमिट व लाईसैंस मौके पर दुकानदार पेश नहीं कर सका। मौके पर ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तथा उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं केस दर्ज किया। मामला दर्ज करने के बाद मामले में आगामी जांच करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। इस मामले की जांच पुलिस हेड कांस्टेबल खजान सिंह द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष ने मुकदमें में 13 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को यह सजा सुनाई गई।












