अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने मुलजिम मोहिंदर सिंह @ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी गाँव बरोटीवाला तहसील पांवटा साहिब को जुर्म जेर धारा 307 IPC में 5 साल की साधारण कारावास और 10000 रुपये जुर्माना 325 में 6 महीने साधारण कारावास व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है !
सहायक जिला न्यायवादी Miss रुमिन्द्र बैंस ने बताया है कि मुकदमा न० 116/2016 गुरदीप सिंह निवासी गाँव आकाल्गढ़ के बयान के आधार पर दिनांक 16-04-2016 को थाना पांवटा साहिब साहिब में दर्ज किया गया। दिनांक 16-04-2016 को जब वादी मुकदमा गुरदीप सिंह आपने परिवार सहित आपने भांजे गुरजीत सिंह की शादी में गया हुआ था, तो समय करीब 8:15 बजे रात को शादी में शामिल सभी औरते व अन्य लोग जाग्गो निकाल रहे थे
उसी समय उपरोक्त मुलजिम आपनी कार न० HP17C-8202 (स्विफ्ट डिजायर) को ले कर आया जिसने जान बूझकर पहले सड़क किनारे खड़े एक मोटर साइकिल को टक्कर मारी तथा आपनी गाड़ी को मोड़कर जानभुजकर मारने की नियत से जाग्गो निकल रही औरतो व अन्य पर आपनी गाड़ी चड़ा दी। जिससे 11 लोगों को साधारण व गंभीर चोट आई ! ASI गुरमेल सिंह ने इस मुक़दमे की तप्तिश अमल में लायी। तफतीश पूरण होने पर मुक़दमे का चालान पेश अदालत किया गया।
अभियोग में विचारण के दोरान कुल 28 गवाहों के बयान दर्ज किये गए । माननीय अदालत ने गवाहों के बयान व मोजुदा साक्ष्यो के आधार पर दोनों पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर आज अदालत द्वारा उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई ! इस मुकदमा की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिन्दर शर्मा व सहायक जिला न्यायवादी Miss रुमिन्द्र बैंस ने की ! आरोपी को पुलिस कस्टडी में नाहन जेल भेज दिया गया है