पांवटा साहिब : हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा और जुर्माना

आज अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायधीश कपिल शर्मा की अदालत ने मुलजिम वीरेंदर उर्फ़ गल्लू पुत्र स्वर्गीय रंजीत सिंग निवासी गाँव किशन पूरा तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर, को दोष सिद्ध होने पर जेर धारा 302 IPC में उम्र कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत मैं 1 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई ।

उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया की दिनाक 24.03.24 को पांवटा साहिब मै शिकायत कर्ता दुग्गल सिंह ने FIR No. 53/24 U/s 302 IPC दर्ज करवाई और तफ्तीश SI अजय द्वारा अमल में लायी गई | दौराने तफ्तीश में पाया गया के आरोपी वीरेंदर उर्फ़ गल्लू ने दिनाक 21-03-2024 को भजन लाल को सिंर और मुंह मै चोटे पहुंचाई और जिस वजह से भजन लाल की मृत्यु हुई। अभियोजन पक्ष में कुल 19 गवाह के बयाँ अदालत में करवाये गए और माननीय अदालत ने दोनों पक्षो की दलीलें सुन कर दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई | जुर्माना अदा न करने की सूरत मै 1 साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। मुकदमा की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा द्वारा की गई।

You may also likePosts

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!