पैंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज पहल सितम्बर, से जमा करवा सकेंगे

हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली के नियम और वित्त विभाग द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार पैंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज वर्ष 2020-21 के लिए 1 सितम्बर, 2020 से जमा करवाए जा सकेंगे।

पैंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र जो कि विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध हैं, डाउनलोड कर तथा इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षरित करवा किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

अखिल भारतीय सेवाएं पैंशन भोगी द्वारा भी इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जो के माध्यम से पैंशन आहरण कर रहे हैं तथा जिन्हें क्ज्व्.ब्ज्व् द्वारा पैंशन भुगतान किया जा रहा है। संबंधित प्रमाण पत्र जो कि विभाग की वैब साइट पर उपलब्ध है, डाउनलोड कर तथा इसे भर कर किसी भी राजपत्रित अधिकाारी से हस्ताक्षरित करवा किसी भी कोष कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

पैंशन भोगी अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपि जीवन प्रमाण पत्र के साथ कोष कार्यालय में जमा करवाएं, ताकि आधार नम्बर को ई-पैंशन प्रणाली में जोड़ा जा सके। वर्ष 2019-20 के लिए जमा जीवन प्रमाण पत्र 31 अगस्त, 2020 तक मान्य होगा। जीवन प्रमाण पत्र एक साल के लिए वैध होगा।

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!