माजरा दंगों के मुख्य आरोपी मानव शर्मा को आज 3 दिन का पुलिस रिमांड कोर्ट द्वारा दिया गया है इस मामले में सिरमौर के पुलिस अधीक्षक ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें आरोपी का पुलिस रिमांड मांगा गया था और कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी का पुलिस रिमांड पुलिस को नहीं मिला है जिसके बाद हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद पुलिस ने एक फ्रेश एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में दायर की थी जिसके बाद आज कोर्ट ने आदेश जारी कर आरोपी को तीन दिन का पुलिस रिमांड दिया है
हाई कोर्ट में पुलिस ने कहा था कि आरोपी मानव शर्मा हिंदू जागरण मंच का अध्यक्ष है तथा उसने माजरा दंगों को भड़काने में बढ़ी भूमिका निभाई है यही नहीं पुलिस कर्मी को पर जिस गंडासे से हमला हुआ था वह भी मानव शर्मा द्वारा रमन कुमार को प्रदान किया गया था पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि आरोपी से पूछताछ करनी जरूरी है तथा उसे कई अन्य रिकवरी भी करनी है वहीं पुलिस द्वारा यह भी पक्ष रखा गया था कि दंगों से एक दिन पहले आरोपी ने अपने साथियों सहित दंगे भड़काने के लिए एक मीटिंग की थी तथा वीडियो वायरल कर लोगों को इकट्ठे किया था इससे पहले भी पुलिस का पैक सामने आया था जिसमें पुलिस द्वारा कहा गया था कि मानव शर्मा मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला नहीं है तथा उसका एड्रेस गलत है जिसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने इसकी एड्रेस वेरिफिकेशन करवाई थी
गौरतलब हैं कि पुलिस थाना माजरा के क्षेत्राधिकार में गांव किरतपुर में पुलिस तथा उपद्रवियों के बीच हुई झड़प में कुछ उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था जिसमें पुलिस कर्मियों को काफी चोटें आई थी। आरोप है कि राजीव बिंदल सुखराम चौधरी और अलका रानी ने भीड़ को उकसाकर पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला करवाया और खुद भी उपद्रवियों के साथ पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले में शामिल थे जिस पर पुलिस थाना माजरा में अभियोग संख्या 97/25, दिनांक 13/06/2025, अधीन धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2) BNS पंजीकृत किया गया था। जिसमें बाद में बीएनएस की धारा 109 भी लगा दी गई थी जो की हत्या के प्रयास से संबंधित है
उपरोक्त अभियोग के अन्वेषण के दौरान दिनांक 14-06-2025 को आरोपीगण सुमित गुप्ता पुत्र श्री किशन लाल निवासी वार्ड नं0-05 हाऊसिंग बॉर्ड क्लोनी नाहन उम्र-40 साल, मानव शर्मा पुत्र स्व0 श्री महावीर शर्मा निवासी दखाली, डा0 व तह0 नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 उम्र-41 साल, राज कुमार पुत्र श्री अमर सिंह निवासी गांव शितली, डा0 बनेठी, तह0 नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 उम्र-34 साल, जय प्रकाश पुत्र श्री रमेश ठाकुर निवासी गांव जाबल का बाग, डा0 तह0 नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 उम्र-39 से गहनता से पूछताछ की जाकर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया था । आरोपियों को नियमनुसार माननीय अदालत में पेश किया गया था जहां से उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था कुछ दिन पहले ही तीन आरोपियों को माननीय हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है