आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायलय संख्या 1 पांवटा साहिब के न्यायधीश विकास गुप्ता की अदालत ने मुलजिम अवतार सिंह उर्फ तारा सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी गाँव कानुवाला पो० ओ० शिवपुर तहसील पांवटा साहिब मुकदमा न0 403/2013 में आईपीसी की धारा 377 के तहत 5 साल और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी को जुर्माना अदा ना करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता नीमा देवी W/o सुरजीत सिंह निवासी गाँव गिरी बस्ती राजवन ने दिनांक 12-12-2013 को शाम 5:20 बजे अपने पति श्री सुरजीत सिंह के साथ पुलिस चौकी राजबन जा कर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमे शिकायतकर्ता नीमा देवी ने बतलाया था कि आरोपी ने इनकी गांय, जो घर से 20 फुट की दूरी पर लम्बी रस्सी से घास चुगने के लिए बंधी थी, के साथ गलत काम किया है। शिकायतकर्ता के द्वारा देखने पर आरोपी मौका से भागने लगा जिसे शिकायतकर्ता व मति बाला देवी ने नानक चन्द की सहायता से पकड़ा।
आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा न० 403/13 दिनांक 12-12-2013 जेर धारा 377 IPC पंजीकृत थाना पांवटा साहिब में दर्ज हुआ। मुकदमा हजा की तफ्तीश ASI मेहर चन्द प्रभारी पुलिस चौकी राजबन ने मौका अमल में लाई. दोराने तफतीश पुलिस ने सभी साक्ष्यों को इकट्टा किया। पुलिस ने चालन तैयार करके अदालत में पेश किया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी अवतार सिंह @ तारा सिंह को उपरोक्त सजा सुनाई। इस मुकदमा की पैरवी सहायक जिला न्याय्वादी श्री गौरव शर्मा ने की है