महिला को दहेज के लिए प्रताडि़त करने के मामले में ससुरालियो को सजा व जुर्माना

नाहन स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की न्यायधीश गीतिका कपिला ने बुधवार को एक महिला को दहेज के लिए प्रताडि़त करने के मामले में दोषी परिवार वालों को 6 माह का कारावास व 1 लाख 8 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि पीडि़त महिला की शादी 2015 में करतार सिंह पुत्र गुरबचन सिंह निवासी मोहल्ला गोविंदगढ़ नाहन के साथ हुई थी।

शादी के कुछ समय बाद से ही महिला के ससुराल वाले उसे दहेज लाने के लिए प्रताडि़त व मारपीट करना शुरू कर दिया। जिस पर पीडि़ता ने अपने मायके में आकर अपने परिजनों को मारपीट और दहेज लाने के बारे में बताया। पीडि़ता का पिता गरीब होने के चलते दामाद को बाइक और कार देने में असमर्थ था। पीडि़ता ने हर रोज की क्रुरता से तंग आकर नाहन थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने मामले में छानबीन कर चालान अदालत में पेश किया और अदालत ने दोषियों को यह सजा सुनाई।

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कोर्ट ने महिला के पति करतार सिंह व रिशतेदार इंदरजीत सिंह, काकी कोर, जसविंदर कोर, गुरबचन सिंह व जसवंत सिंह निवासी मोहल्ला गोविंदगढ़ नाहन को धारा 498ए आईपीसी में 6 माह का कारावास, 406 आईपीसी में 3 माह का कारावास और 506 आईपीसी में 6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त इन धाराओं में दोषी गणों को कुल एक लाख 8 हजार रूपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने आदेश दिया है कि यह जुर्माना राशि पीडि़ता को बतौर मुआवजा अदा करना होगा।

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