जिला सिरमौर के पांवटा साहिब उपमंडल में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को सड़क दुर्घटना दर्शाने वाले दोनों दोषियों को आजीवन कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नाहन में वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गौरव महाजन की अदालत में यह सजा सुनाई। लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रशमी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 6/7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि को दोषी नीता पत्नी रामदास निवासी गोरखुवाला पांवटा साहिब व उसके प्रेमी अश्वनी निवासी भगानी पांवटा साहिब को रामदास की हत्या का दोषी पाए जाने पर आजीवन कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने का दण्ड दिया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी नीता ने अपने से 17 वर्षीय छोटे प्रेमी अश्वनी के साथ मिलकर 6/7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि को अपने कमरे में गहरी नींद में सोए पति रामदास को दोनों ने नीता के दुपट्टे से गला घोंट कर मार डाला। क्योंकि रामदास को अपनी पत्नी व अश्वनी के अवैध सम्बन्ध की जानकारी हो चुकी थी। इसलिए दोनों पति-पत्नी में अक्सर विवाद रहने लगा था। रामदास की इस आपत्ति से तंग आकर दोनों दोषियों ने उसकी हत्या का आपराधिक षड्यन्त्र रचा। गला घोंट कर हत्या करने के बाद रामदास के शव को गोरखुवाला में सड़क किनारे पीठ के बल डाल कर, उस पर रामदास की मोटरसाईकल को गिरा दिया। जिससे इस हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया जा सके।

इस अपराध की जांच तत्कालीन जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक इन्द्र सिंह पुलिस थाना पुरुवाला द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। अभियोग के समय कुल 29 गवाहों के ब्यान दर्ज हुए। अदालत में पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत ने दोनों दोषीगणों को यह सजा सुनाई है।