दो मामलों में अवेध शराब ले जाने पर तीन लोगों को दो-दो वर्ष का कारावास

नाहन स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनीषा गोयल की अदालत में बुधवार को अवैध रूप से गाडियों में शराब ले जाने के दो मामलों में तीन लोगों को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास व दस-दस हजार रूपये जुमाने की सजा सुनाई गई। सहायक जिला न्यायवादी रूमिनद्र बेन ने बताया कि 15 अप्रैल 2015 को कालाअंब बेरियर से गाड़ी नंबर यूपी 07ई- 8009 एस्टीम कार की चेकिंग करते समय पुलिस पुलिस ने गाड़ी से 348 बोतले ब्लैक होरस विस्की बरामद की।

आरोपी मोहित कुमार पुत्र अमरपाल गांव रनियाला दयालपुर तहसील नुक्कड जिला सहारनपुर यूपी व नवीन पुत्र जयमल निवासी शेरपुर मोड छछरोली हरियाण को अवैध शराब कार में ले जाने में मामले में दोषी पाया। कार को   मोहित चला रहा था जबकि दूसरा आरोपी साथ बैठा था। सहायक जिला न्यायवादी रविंद्र जैन ने बताया कि पुलिस ने त तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया था जिस पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मनीषा गोयल ने आरोपी को 2 साल का कारावास व दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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दूसरे मामले में भी आरोपी को अवैध शराब रखने के मामले में 2 वर्ष का साधारण कारावास व दस हजार रूपये के जुर्माने के साथ सजा सुनाई गई है। आरोपी राजेश पुत्र रणजीत सिंह निवासी चरणा वाला हरिपुर खोर तहसील पोंटा साहिब का निवासी है। सहायक जिला न्यायवादी रूमिनद्र बेन ने बताया कि 29 सितंबर 2015 को पुलिस टीम बडोन में वाहनों की चेकिंग कर रही थी तो जटोन डैम की तरफ से आ रही पिकअप नंबर एचपी 17ए-8727 को रोकने का ईशरा किया गया, तो वह पुलिस को देखकर चालक ने घबराहट में गाड़ी को भगाने की कोशिश की, जिस पर गाड़ी को कुछ दूरी पर पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। पुलिस द्वारा तलाशी लेने पर पिकअप से 70 पेटी देशी व 5 पेटी अग्रेजी शराब बरामद की गई। दोषी को अवैध शराब ले जाने के रूप में यह सजा सुनाई गई है।

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