अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर हंसराज की अदालत ने हत्या के आरोपी प्रमोद कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उपजिला न्यायावादी एकलव्य ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि प्रमोद कुमार निवासी माजरी, डाकखाना गिरिनगर थाना पांवटा साहिब को जय सिंह की हत्या के आरोप में धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के मुताबिक 23 अक्टूबर, 2015 को मृतक जय सिंह के साथ एक होटल में दोषी प्रमोद कुमार की अपने दो साथियो सहित ऑमलेट को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद सभी होटल के बाहर आ गए जहां पर जय सिंह के साथ इन्होंने मारपीट की। आरोपी प्रमोद कुमार ने अपनी जेब से चाकू निकाल जय सिंह के पेट में घोप दिया। इसके बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। जय सिंह को 108 द्वारा सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
- पुलिस ने आईपीसी की धारा 302, 34 के तहत मामला दर्ज किया। घटना में संदीप व सचिन को दोषमुक्त करार दिया गया है।