ग्राम पंचायत ददाहु के साथ लगते क्षेत्र किए सील

जिला सिरमौर की ग्राम पंचायत ददाहु में दो व्यक्तियों के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत ददाहु के वार्ड नम्बर 6 का समस्त क्षेत्र और पंचायत के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर वार्ड नम्बर 4 में पंचायत घर से हलवाई की दुकान तक का पूरा खण्ड तथा उतर से दक्षिण दिशा में विकास हलवाई की दुकान से अरूण गर्ग की दुकान तक, अरूण गर्ग की दुकान से राकेश आर्य के मेडिकल स्टोर तक (पूर्व से पश्चिम दिशा में मुख्य सड़क के साथ लगते) और राकेश आर्य मेडिकल स्टोर से पंचायत घर तक (दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर) और वार्ड नम्बर 3 में कोरोना पॉजीटीव आए व्यक्ति के घर से 50 मीटर के दायरे को सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ददाहु के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। आवाजाही के लिए नाहन – रेणुका मार्ग खुला रहेगा लेकिन कन्टेनमेंट जोन में वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी।

इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे बशर्तें सरकार द्वारा निर्धारित उचित सोशल डिस्डेन्सिग व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं कीआपूर्ति घरद्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी और सेनिटाइजशेन का कार्य बीडीओ नाहन द्वारा किया जाएगा। यह आदेश मजिस्ट्रीयल  ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाहीकी जाएगी।

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