गत रात राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण इकाई कांगड़ा (CID), के ए०एस०आई०करतार सिंह को गुप्त सूचना मिली कि राज कुमार उर्फ राजू सुपूत्र दीवान चंद निबासी छमोह डाकघर ओहरा तहसील सलूणी जिला चम्बा,जो भलेई नाला में मीट और मछली की रेहड़ी चलाता है,अपने ग्राहकों व घूमने आने वाले पर्यटकों को चरस बेचता है और इस समय बारिश होने की बजह से रेन शेड भलेई नाला में मौजूद है।
उपरोक्त सूचना मिलते ए० एस० आई० करतार सिंह ने अपने पुलिस दल के साथ रेन शेड भलेई नाला में दबिश दी।उपरोक्त व्यक्ति जो उस समय रेन शेड में मौजूद था की तालाशी के लिए धारा 42 (2) एनडी एंड पीएस अधिनियम के तहत सूचना एस० डी० पी०ओ० डलहौजी को दी गई और उपरोक्त आरोपी व्यक्ति की व्यक्तिगत तालाशी ली गयी।तालाशी के दौरान उसके पास जो कैरी बैग था की तलाशी लेने पर 753 ग्राम चरस / भांग बरामद की गई।आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है व मुकदमा में आगामी अन्वेषण प्रक्रिया जारी है। पुलिस थाना खैरी मे मुकदमा जेर धारा,20 मादक द्रव्य अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है मामले की पुष्टि चम्बा की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मोनिका ने की है