निर्वाचन नामावली के सम्बन्ध में आपत्ति, आक्षेप या दावा प्रस्तुत करने के लिए 5 से 14 अक्तूबर तक करें प्रतिवेदन – जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2020 के लिए निर्वाचन नामावली का प्रारूप प्रकाशन आज कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावली में नए मतदाओं के नाम दर्ज करने लिए दिनांक 01-01-2020 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सामान्य नागरिक ही पात्र होगें। इसके अतिरिक्त यदि किसी मतदाता को निर्वाचन नामावली के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति, आक्षेप या दावा प्रस्तुत करना हो तो वे दिनांक 05 अक्तूबर 2020 से 14 अक्तूबर 2020 तक विहित प्राधिकारी (पुनरीक्षण अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी) के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रारूप- 2, प्रारूप-3 व प्रारूप- 4 पर प्रस्तुत कर सकता है। विहित प्राधिकारी उक्त दिनांक के उपरान्त 7 दिनों की अवधि के भीतर-2 मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए आपति, आक्षेप, या दावों पर अपना निर्णय देगें।

      विहित प्राधिकारी द्वारा दिये गए निर्णय के सम्बन्ध में यदि किसी मतदाता को आपत्ति हो तो वे 7 दिनों की अवधि के भीतर-2 अपीलीय प्राधिकारी (उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को अपील दायर कर सकता है। मतदाताओं द्वारा निर्वाचन नामावली के सम्बन्ध में दी गई अपील पर 5 दिनों की अवधि के भीतर-2 अपीलीय प्राधिकारी अपना निर्णय देगें, तदोपरान्त ही निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 नवम्बर 2020 को किया जाएगा। इस तिथि के उपरान्त निर्वाचन नामावली से सम्बन्धित कोई आपति, आक्षेप या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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