जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ने आज मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के रोहनाट बाजार में यातायात व्यवस्था को नियन्त्रित करने तथा जन साधारण की सुविधा के लिए वाहनों की पार्किग तथा नो पार्किग जोन निर्धारित करने की अधिसूचना जारी की गई है
जिसके तहत रोहनाट बाजार में रास्त रोड पर केवल एक तरफ, रास्त रोड से अस्पताल रोड तक एक तरफ, बस स्टैण्ड पर केवल 5-6 बसे विश्राम गृह की तरफ तथा उप-तहसील कार्यालय सड़क से हरिपुरधार सड़क पर केवल एक तरफ वाहनों के लिए पार्किग जोन बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार रास्त सड़क से बस स्टैण्ड तथा तहसील सड़क तक और रोहनाट बाजार मंे कोई भी वाहन पार्क नही किया जाएगा जिसे नो पार्किग जोन अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार रोहनाट बाजार मंे वाहनों से सामान उतारने तथा चढ़ाने का समय प्रातः 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक और दोपहर 3 बजे से सांय 7 बजे तक निर्धारित किया गया है।
वही जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ने आज यहां मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के राजगढ नगर पंचायत क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नियन्त्रित करने तथा जन साधारण की सुविधा के लिए वाहनों को पार्क करने, सामान चढ़ाने व उतारने हेतू समय सारणी व स्थान चयनित करने की अधिसूचना जारी की है।
अधिूसचना के अनुसार नया बस अडडा राजगढ से पैट्रोल पम्प तक की बांई तरफ सड़क के बाहर कच्चा भाग को छोटी गाडियां(कार), पैट्रोल पम्प से उपर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह की तरफ पिकअप व छोटे ट्रक एक तरफ खडा करने के लिए तथा गैस गोदाम के सामने एक ट्रक के लिए खाली करने व भरने के लिएस्थान निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गैस गोदाम के नीचे से खैरी चौंक से पीछे बांई तरफ निजी वाहन के लिए पार्क करने की जगह निर्धारित की गई है तथा मोड पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा।
अधिूसचना के अनुसार नए बस स्टैंड राजगढ की दीवार के साथ सब्जी मण्डी तक किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा तथा सब्जी मण्डी से आगे हाब्बन रोड में कोर्ट के नीचे तक बांई तरफ ही छोटे वाहनों (कार, मोटर साईकिल) को खड़ा करने हेतु निर्धारित किया जाता है। कोर्ट मोड से अस्पताल के गेट तक जहां पर स्थान है, वहां पर एक ही तरफ गाड़ी (कार, मोटर साईकिल) को खडा किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल गेट के सामने दांहिने व बाई तरफ दोनों तरफ तथा ंतंग मोड़ पर कोई भी वाहन खड़ा नही किया जाएगा।
इसी प्रकार खैरी चौक से टिक्कर चौक के बीच मंे जो जगह है वह स्थान कुछ समय के लिए प्राईवेट गाड़ियों को पार्क करने के लिए निर्धारित किया गया है। खैरी, चौक से एस0बी0आई0 बैंक के सामाने वाली जगह टैक्सियों को खड़ा करने के लिए निर्धारित की गई है तथा बाई तरफ बिक्की ठाकुर की दुकान के आगे पुलिस की गुम्टी तक कुछ समय के लिए ही गाडी को खडा किया जा सकता है। पुलिस गुम्टी के साथ एक समय मंे एक बस के लिए सवारियों को उतारने व चढ़ाने के लिए जगह निर्धारित की गई है। मोड पर कोई भी वाहन खडा नहीं किया जाएगा।
अधिूसचना के अनुसार शर्मा स्वीट शॉप से आगे यूकों बैक राजगढ तक के बीच में कोई भी वाहन खड़ा नही किया जाएगा केवल एक पिकअप तरूण साहनी की दुकान व खेड़ा हार्डवेयर की दुकान से आगे चन्देल कॉम्पलेक्स तक पहाडी की तरफ जगह के हिसाब से गाड़ी खडी की जा सकती है परन्तु बड़े वाहनों को खड़ा नही किया जाएगा।
इसी प्रकार चन्देल कॉम्पलेक्स के सामने मोड पर कोई भी वाहन खडा न किया जाएगा व मोड से आगे बांई तरफ, पहाडी के साथ शिरगुल मन्दिर के गेट तक एक ही तरफ गाडियों को खडा किया जा सकता है। शिरगुल मन्दिर के मोड से आगे पिकअप/ट्रको को जगह के हिसाब से खडा किया जाएगा ताकि आम जनता को चलने मंे बाधा उत्पन्न न हो और न ही टैªफिक जाम हो।
शिरगुल मन्दिर के नीचे जो तीखा मोड है वहां पर किसी प्रकार की पार्किग नही की जाएगी। अधिूसचना के अनुसार राजगढ बाजार में वाहन से समान उतारने व चढाने के लिए 1 अक्तुबर से 15 मार्च तक सांय 6 बजे से प्रातः 9 बजे तक तथा 16 मार्च से 30 सितम्बर तक रात्रि 8 बजे से प्रातः 9 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।