जिला सिरमौर में दूसरे राज्यों के रेड जोन से आने वाले व्यक्ति को 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वारन्टाइन रहना होगा जिसके बाद उसका कोविड-19 टेस्ट किया जायेगा। यदि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे होम क्वारन्टाइन के लिए भेज दिया जाएगा।
यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 व 34 तथा हिमाचल प्रदेश महामारी रोग नियम-2020 2(जी) व हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट-2007 की धारा में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए।
उन्होंने बताया कि ग्रीन जोन व ओरेन्ज जोन से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि असाधारण परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, नवजात बच्चों और उनकी माताओं व अन्य गंभीर बिमारियों से ग्रस्ति लोगों को अस्पताल से डिसचार्ज होने के बाद ऐतिहात के दृष्टिगत 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन रहना होगा। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों की आवेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।