पढ़े प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बन्द करने सहित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी निर्णय

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पिछले महीने कुल्लू ज़िला के बंजार में हुए बस हादसे में 44 लोगों की मृत्यु और तीन दिन पूर्व शिमला के झंझीड़ी में एक अन्य बस दुर्घटना में दो स्कूली छात्राओं सहित बस चालक की मृत्यु पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।

राज्य में सड़क सुरक्षा नियमों को समुचित तरीके से लागू करने के उद्देश्य से परिवहन निदेशालय में निदेशक/आयुक्त, परिवहन की अध्यक्षता में लीड एजेंसी/सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। यह प्रकोष्ठ राज्य में सड़क सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करेगा। इसमें पुलिस, लोक निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभागों के विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य सहायक स्टाफ तैनात किया जाएगा।

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चम्बा ज़िला की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय चम्बा में सेवाएं देने के लिए संकाय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने प्राचार्य को 50 हजार रुपये, सह-प्राचार्य को 30 हजार तथा सहायक प्राचार्य को 20 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की। यह प्रोत्साहन राशि उनके अनुबंध वेतन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा शिक्षकों और वरिष्ठ आवासीय चिकित्सकों को इस महाविद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें 15 हजार रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमण्डल ने राज्य में ‘सहारा’ योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उन रोगियों को दो हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे जो चिन्हित गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस योजना का उद्देश्य इन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

मंत्रिमण्डल ने सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसके लिए शहरी विकास विभाग के पास उपलब्ध भूमि को परिवहन विभाग के नाम स्थानान्तरित किया जाएगा।मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर वन रक्षकों के 113 पद भरने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश में वन सम्पदा का समुचित संरक्षण और संवर्द्धन किया जा सके।

इसके अतिरिक्त स्थानीय लेखा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ लेखा परीक्षकों के 14 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।बैठक में कांगड़ा ज़िला के अंतर्गत ढलियारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यक पदों के सृजन एवं इन्हें भरने सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों में सहायक प्राचार्य के 15 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर भरे जाएंगे।कांगड़ा ज़िला के सुलह स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। यहां विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों का सृजन करने के उपरान्त इन्हें भरा जाएगा।इसके अतिरिक्त नाहन मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में भी सहायक प्राचार्य के 14 पद भरने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में पालमपुर स्थित नगर नियोजन कार्यालय को उप-मण्डलीय नगर नियोजन कार्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इस कार्यालय के लिए आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा।प्रदेश की नगर परिषदों में सफाई निरीक्षकों के छः पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।बैठक में कृषि विभाग में सांख्यिकी सहायकों के 19 पद अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दस पद भरे जाएंगे, जिन्हें प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरा जाएगा।इसी प्रकार, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में आशुटंककों के 40 पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे।   मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िला के सुलह में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नया उप-मण्डल और ठाकुरद्वारा में अनुभाग खोलने का निर्णय किया है।

मंत्रिमण्डल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों के 1026 पदों को पम्प अटेंडेंट के रूप में परिवर्तित करने तथा पात्र जल रक्षकों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप इन पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया।

बैठक में कार्यशील पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता दो लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए यह वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की गई है।

प्रदेश की अत्यन्त संवेदनशील 200 बीट में कार्यरत वन रक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि 12 हजार रुपये से बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

 

हाल ही में खोले गए अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़ तथा सिविल कोर्ट बंजार, तीसा व शिलाई के लिए रिकॉर्ड कीपर के चार पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

 

मंत्रिमण्डल ने मण्डी ज़िला के सुन्दरनगर में अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायालय और कांगड़ा ज़िला के जयसिंहपुर में सिविल कोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।पुलिस विभाग में 79 मोटर साईकिल, 25 छोटे वाहन, 7 मिनी बसें, एक बड़ी बस और दो ट्रक खरीदने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के पांच पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना लागू करने तथा इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन अपनाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

मंत्रिमण्डल ने 40 मैगावाट क्षमता वाले बग्गी हाईड्रो पावर हाउस के निष्पादन के लिए इसे भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड को आवंटित करने का निर्णय लिया है।

पूर्व सैनिकों को रोज़गार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उन्हें होमगार्ड के स्थान पर परिवहन विभाग के 12 आरटीओ बैरियरों में तैनात किया जा सकता है।

बिलासपुर ज़िला के डोला व झिड़िया, कांगड़ा ज़िला के खाबली, मण्डी ज़िला के भमसोई, गरलोग, कशोड़, नरवंडी और कूट माध्यमिक स्कूल को उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मण्ड़ी ज़िला के नन्दी व छम्यार उच्च विद्यालयों को आवश्यक स्टाफ के सृजन व इन्हें भरने के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला, कुकलाह को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इस विद्यालय में आवश्यक पदों को सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने विधायक ऐच्छिक निधि को मौजूदा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के नए सृजित विकास खण्ड बालीचौकी में पंचायत निरीक्षक और उप-निरीक्षक (पंचायत) के पद सृजित करने का निर्णय लिया है। जिला शिमला के विकास खण्ड कुपवी में उप-निरीक्षक के पद को सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने लिया प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बन्द करने का निर्णय  प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बन्द करने का निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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