जिला सिरमौर के धौलाकुआं की स्टील कंपनी की लेबर कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव मामला आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर ने पौण्टा साहिब तहसील की ग्राम पंचायत धौलाकुआं की स्टील कंपनी के सामने की लेबर कॉलोनी के पूरे क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील करने के आदेश जारी किये हैं।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही तथा लोगों का एक स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों नहीं करेगा।
कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत व पटवार सर्किल के पटवारी की सहायता से की जाएगी। ज़रूरी सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे लेकिन उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। कन्टेनमेंट जोन में खण्ड विकास अधिकारी, पौण्टा साहिब द्वारा नियमित तौर पर सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा।
जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद् आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।