जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने एक शराब फैक्टरी द्वारा बार-बार अनियमितताएं किए जाने पर लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही फैक्टरी को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में राज्य कर एवं आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने इसी कड़ी में सिरमौर जिले में बड़ी कार्रवाई की है। कुछ समय से विभाग की ओर से सिरमौर जिले के नारीवाला पांवटा साहिब शराब की एक फ़ैक्टरी द्वारा की गई अनियमिताओं की जांच की जा रही थी। इस उच्चस्तरीय जांच में शराब बनाने, इसके रख-रख़ाव और ढुलाई से जुड़ी अनियमिताएं और खामियां पाई गईं। यह भी पाया गया की उक्त बिवरेज कम्पनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की सप्लाई बिना किसी वैध परमिट के की।
इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उक्त कंपनी द्वारा लाइसेंस के नियम एवं शर्तों की बार-बार उल्लंघना की है। फैक्टरी पर इससे पहले भी भारी जुर्माना/दंडात्मक कार्रवाई हुई है। जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी कमिशनर यूनुस खान ने शराब फ़ैक्टरी का लाइसेंस रद कर दिया है। साथ ही फ़ैक्टरी को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं।
यह कार्रवाई एचपी एक्साइज एक्ट डिस्टिल्लरीज़ रूल्स और एचपी बोंडेड वेयरहाउस रूल्स के तहत की गई है।ग़ौरतलब है कि कुछ समय पहले भी आबकारी विभाग की नूरपुर टीम द्वारा पंजाब के साथ लगते सीमांत क्षेत्र छन्नी वैली में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्रवाई की गई थी। विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद विभाग ने इस क्षेत्र में कार्रवाई की और लगभग 85,000 लीटर कच्ची शराब को कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद नष्ट कर दिया था।
पांवटा साहिब की शराब फैक्टरी का लाइसेंस रद करने व सील करने की पुष्टि करते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के राज्य आयुक्त यूनुस खान ने की है। उन्होंने बताया कि विभाग प्रदेश में अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है, भविष्य में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।