राजगढ़ की अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले दो वाहन चालकों को दो दिन की जेल और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले बिगडै़ल वाहन चालकों को कड़ा संदेश दिया। राजगढ़ JMIC ने शराब पीकर ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों को दो –दो दिन की जेल और दो दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर अदालत में मौजूद लोगों को स्तब्ध कर दिया।
राजगढ़ पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ काटे गए चालान के मामलों की सुनवाई करते हुए ये सजा सुनाई | इस मामले में राजगढ़ के एस एच ओ ने कोर्ट में सबूत पेश किये थे व अपने बयान दर्ज करवाए थे जिसके बाद मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (शराब पीकर गाड़ी चलाना) के तहत अपराध के लिए यह सजा सुनाई गयी | मामले की पुष्टि सिरमौर के पुलिस अधीक्षक रोहित मालपानी ने की है | और कहा है की ये कारेवाही आगे भी जारी रहेगी |