( जसवीर सिंह हंस ) शनिवार को पावटा साहिब की एसीजेएम कोर्ट नंबर एक की न्यायधीश विजयलक्ष्मी ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले वाहन चालकों को 1 दिन की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को पांवटा ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटे गए 129 चालान अदालत में पेश किए गए।
जिसमें से शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 8 लोगों को 1 दिन की सजा दी गई तथा प्रत्येक वाहन चालक को 2000 रूपये का जुर्माना जमा करवाने की भी निर्देश दिए गए। अदालत ने 129 चलाने का निपटारा करते हुए उन पर 1 लाख 45 हजार 900 रूपये का जुर्माना लगाया। बता दें कि इससे पहले भी पंावटा साहिब की अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को 1 दिन की सजा दी चुकी है। शराब पीकर वाहन वाले चालकों को यह सजा दिनभर अदालत परिसर में खड़े रखकर कटवाई जाती है। साथ ही भविष्य में शराब पीकर वाहन चलाने पर लाइसेंस रद्द करने का निर्देश भी अदालत द्वारा दिया जाता है।