सोमवार को नाहन में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. अबिरा बासु की अदालत ने नाहन शहर में हुड़दंग मचाने के दोषी व्यक्ति को 7 दिन का साधारण कारावास की सजा सुनाए। सहायक जिला न्यायवादी रूमिंद्र बैंस ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिसंबर की रात को अनुज कुमार पुत्र नरेश कुमार निवासी रामदासिया मोहल्ला कच्चा टैंक नाहन शराब के नशे में कच्चा टैंक की मुख्य सडक़ के समीप हुड़दंग मचा रहा था।
साथ ही अपने पड़ोसियों को गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था। जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने कच्चा टैंक पुलिस चौकी को दी। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनुज कुमार को गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया। जहां से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट 2007 की धारा 114(5) तथा 115 (2) के तहत अनुज कुमार को हुड़दंग मचाने का दोषी पाये जाने पर 7 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।