जिला सिरमौर में बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूर और कामगारों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। यह मज़दूर बागवानी, कृषि, ठेकेदार व परियोजना से संबंधित कार्यों मंे सीधे तौर से जुड सकते है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने दिए।
उन्होंने बताया कि औद्योगिक श्रमिकों, उद्योगपतियों कारखाने के मालिकों, व्यापारियों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं, निरीक्षण अधिकारियों को क्वारन्टीन दायरों से छूट दी जाएगी।
व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के उद्देश्य के लिए राज्य में आने वाले व्यक्ति परियोजना, सेवा उद्देश्य, कमीशन एजेंटों और वैध परमिट ई-पास के साथ राज्य में प्रवेश करते है तो उच्च कोविड -19 केस वाले शहरों को छोड़कर और देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों तथा किसी भी गैर सरकारी संगठन के प्रबंधन, प्रभारी या प्रमुख जिसकी राज्य में शाखाएँ हैं वह 48 घंटंें से कम समय के लिए आता है और सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य कोविड -19 रोकथाम प्रोटोकॉल मानदंडों का पालन करता है, को भी क्वारन्टिन से छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि छूट वाली श्रेणियों सहित सभी मामलों में आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य होगा।
उच्च कोविड -19 संक्रमित शहरों से आने वाले सभी व्यक्तियों को केवल असाधारण कारणों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी तथा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संस्थागत के बजाय होम क्वारंटाइन किया जाएगा।
उन्हांेने बताया कि जिला मंे रात 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा परन्तु आवश्यक गतिविधिया जिसमें सामानों के लोडिंग अनलोडिंग करने वाले व्यक्तियों राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रकों और माल वाहकों तथा वह व्यक्ति जो बसों, ट्रेनों और उड़ानों से उतरने के बाद अपने गंतव्य की ओर जाने वाले व्यक्तियों व सवारियां ले जा रही बसों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
उन्हांेने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।