उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बरसात के मौसम के दौरान सम्पूर्ण जिला में आपदा न्यूनीकरण, आपदा की बहाली से संबंधित कार्यो को छोड़कर अन्य सभी निर्माण गतिविधियों, निजी विकास अथवा किसी भी गैर जरुरी कार्यों के लिए पहाड़ियों की कटाई पर 31 अगस्त, 2025 तक प्रतिबंध लगाने संबंधि आदेश जारी किए है।
उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आपदा न्यूनीकरण, आपदा प्रभावित बुनियादी ढ़ांचे की बहाली और सड़क, पेयजल, बिजली आपूर्ति तथा आपातकालीन सेवाओें जैसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित कार्यो के अलावा अन्य सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर मानव जीवन, आवासों और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जिला के नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने तथा क्षति को न्यूनतम करने के उदेश्य से जिला में पहाड़ियों की कटाई पर 31 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने जिला के सभी कार्यकारी एजेंसियों, जिनमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पीआईयू,पांवटा साहिब के परियोजना निदेशक, उप-मंडल मजिस्ट्रेट तथा जिला के सभी कार्यालय प्रमुख को आदेशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।